UN ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया, पर भारत में इसके लिए कानून नहीं इकनॉमिक टाइम्स | Updated May 7, 2019,
UN ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया, पर भारत में इसके लिए कानून नहीं
इकनॉमिक टाइम्स | Updated
नियमों के मुताबिक, भारत सिर्फ किसी संगठन को आतंकी घोषित कर अपनी प्रतिबंधित लिस्ट में डाल सकता है, न कि किसी व्यक्ति को।
हाइलाइट्स
राहुल त्रिपाठी, नई दिल्लीसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) ने भले ही जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया हो, लेकिन भारत अभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। नियमों के मुताबिक, भारत सिर्फ किसी संगठन को आतंकी घोषित कर अपनी प्रतिबंधित लिस्ट में डाल सकता है, न कि किसी व्यक्ति को। ईटी को मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट (यूएपीए) में संशोधन का प्रस्ताव लाई है, जो किसी व्यक्ति को आतंकी को घोषित करने की इजाजत देता है। यह प्रस्ताव पिछले एक साल से कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पड़ा है और अब अगली सरकार के गठन के बाद इसे दोबारा उठाया जाएगा- सरकार अनलॉफुल ऐक्टिविटीज ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाई है, जो एक साल से कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पड़ा है।
- देश के विभिन्न इलाकों से युवाओं के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए जाने के दौरान संशोधन प्रस्ताव पर फैसला लिया गया था।
- भारत के उलट अमेरिका का स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकता है।
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